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AdSense का जो verification code लगाया है, उसे साइट से हटाना नहीं है। मुंगेली-सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की निःशुल्क उपचार हेतु जारी योजना एवं त्वरित कार्यवाही के लिये पुलिस एवं स्वास्थ्य, परिवहन विभाग के लिये कार्यशाला आयोजित की गई
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मुंगेली-सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की निःशुल्क उपचार हेतु जारी योजना एवं त्वरित कार्यवाही के लिये पुलिस एवं स्वास्थ्य, परिवहन विभाग के लिये कार्यशाला आयोजित की गई

मुंगेली-सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की निःशुल्क उपचार हेतु जारी योजना एवं त्वरित कार्यवाही के लिये पुलिस एवं स्वास्थ्य, परिवहन विभाग के लिये कार्यशाला आयोजित की गई 



➡ iRAD एवं eDAR के साथ सड़क दुर्घटना में पीडितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 की कार्यशाला का हुआ आयोजन

➡ रायपुर से आये NIC के तकनीकी डायरेक्टर श्री अरविंद यादव एवं सारांश सिरके के द्वारा किया गया लाभान्वित

➡ योजना में सड़क दुर्घटना में पीडित को दुर्घटना के 07 दिनों तक अधिकतम 1.50 लाख तक का मिलेगा मुफ्त ईलाज

➡ कार्यशाला में पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन विभाग एवं छप्ट के अधिकारी/कर्मचारी रहे उपस्थित

➡ कार्यशाला का उद्येश्य आयुष्मान भारत के तहत दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर में उपचार प्रदान करना

     


                                                           

मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन पर केन्द्र सरकार के द्वारा हाल ही में सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की निःशुल्क उपचार हेतु जारी योजना के संबंध में एवं इस योजना के त्वरित कार्यवाही के लिये पुलिस एवं स्वास्थ्य, परिवहन विभाग के लिये कार्यशाला आयोजित की गयी थी। जिसमें मुख्य वक्ता श्री अरविंद यादव तकनीकी डायरेक्टर ITऔर सारांश सिरके SRM नवा रायपुर रहे। जिन्होने बताया कि सड़क दुर्घटना होने उपरांत पीडितों के ईलाज के लिए त्वरित कार्यवाही ऑनलाईन एप iRAD, eDAR और TMS जैसे एप को उपयोग किया जाना चाहिये, जिससे पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से आपसी सामंजस्य से दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों के त्वरित उपचार मिल सके और सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या को कम किया जा सके।

सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों की उपचार हेतु केन्द्र सरकार की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कैशलेस उपचार योजना 2025 की शुरूआत की जा रही है, जिसके तहत वित्तीय सहायता दुर्घटना के 7 दिनों के भीतर 1.50 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता दुर्घटना के बाद 24 घंटे के भीतर अस्पताल को सूचित करना आवश्यक है, और क्लेम की प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि (Motor Vehicle Accident Fund) से की जायेगी, ताकि दुर्घटना में मुत्यु की आंकड़े को कम किया जा सके। 

उक्त कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री मयंक तिवारी, जिला परिवहन अधिकारी श्री असीम माथुर, सीएमएचओ मुंगेली सुश्री शीला शाहा, समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला मुंगेली, समस्त थाना/चौकी प्रभारी जिला मुंगेली, जिले में संचालित प्रायवेट अस्पताल के डायरेक्टर एवं पुलिस विभाग के विवेचना अधिकारी उपस्थित रहे।

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