23 फरवरी 2026 कोण्डागांव/लक्ष्मीनाथ नाग
वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांभर के शिकार और अवैध मांस बिक्री के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है।
वन विभाग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बाजारपारा निवासी उषा बाई रजक के घर में वन्यप्राणी का मांस रखा हुआ है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली, जहां से 8 प्लास्टिक थैलियों में रखा हुआ मांस बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान घर में मौजूद संगीता निर्मलकर एवं उषा बाई रजक ने स्वीकार किया कि बरामद मांस वन्यप्राणी सांभर का है, जिसे उन्होंने खाने एवं बिक्री के उद्देश्य से ग्राम उरपुटी, जिला धमतरी निवासी नरसु पिता पिलारू से खरीदा था।
वन विभाग ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से न्यायालय ने दोनों को 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर जगदलपुर जेल भेज दिया।
प्रकरण की आगे की जांच में वनमण्डलाधिकारी श्री चूड़ामणी सिंह के निर्देशन में वन विभाग की टीम को धमतरी रवाना किया गया। टीम ने ग्राम उरपुटी पहुंचकर आरोपी नरसु के घर दबिश दी। पूछताछ में नरसु ने स्वीकार किया कि उसने अपने चार साथियों मुकेश पिता पिलारू, दुलेश्वर पिता धनीराम, तुलसी पिता भानसिंग एवं मैतु पिता मंगलु के साथ मिलकर सांभर का शिकार किया था और दिनांक 20 फरवरी 2026 को संगीता निर्मलकर को मांस बेचा था।
आरोपी द्वारा यह भी बताया गया कि सांभर के शरीर के जो हिस्से खाने योग्य नहीं थे, उन्हें धमतरी वनमण्डल के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 178 में जला दिया गया।
वन विभाग ने सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोण्डागांव लाया और 23 फरवरी 2026 को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है।
इस पूरी कार्रवाई में कोण्डागांव पुलिस विभाग का भी सराहनीय सहयोग रहा, जिसके लिए वनमंडलाधिकारी कोण्डागांव द्वारा पुलिस विभाग का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया गया।
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